Wednesday, November 4, 2009

आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें- डॉ पाठक

चूरू, ०४ नवंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर डॉ के के पाठक ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी चुनाव आदर्श संहिता के बारे में चर्चा करते हुए राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से कहा है कि वे आचार संहिता का कठोरता से पालन करें ताकि चूरू नगर परिषद एवं राजगढ पालिका के चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकें। डॉ पाठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी और कार्मिक द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करना पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि यदि कोई अधिकारी और कार्मिक आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ ध्यान में आए तो अवगत कराया जाए। जिला कलक्टर ने कहा कि किसी भी दल अथवा प्रत्याशी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे किसी धर्म, संप्रदाय अथवा जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे तथा उनमें विद्वेष व तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक व जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए तथा प्रचार के लिए पूजा स्थलों का उपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी भी दल या उम्मीदवार द्वारा मतदान समाप्ति के समय पर पूरे होने वाले ४८ घंटों के दौरान सार्वजनिक सभा करना, किसी सभा में गड़बड़ी करना, मतदान केंद्र के १०० मीटर की परिधि में मत संयाचना करना, मतदाताओं के लिए वाहनों का प्रयोग करना, मतदान केंद्र के आसपास विच्छृंखल आचरण करना, मतदान में बाधा डालना, मतदाताओं को रिश्वत देना और मतदाताओं को प्रतिरूपण करना आदि कार्य वर्जित हैं जो निर्वाचन विधि के तहत भ्रष्ट आचरण या अपराध माने गये हैं। जिला कलक्टर ने बताया कि किसी दल या उम्मीदवार को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का चुनाव प्रतीक लगाने, ध्वज लगाने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने, बैनर लगाने के लिए बिना अनुमति के उपयोग नहीं करना चाहिए। दल व अभ्यर्थी चुनाव सभा के आयोजन से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा प्रस्तावित आयोजन स्थल पर किसी प्रकार का निर्बंधात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश तो लागू नहीं है। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिए यथासंभव सक्षम अधिकारी को आवेदन कर छूट प्राप्त करें। डॉ पाठक ने बताया कि इस दौरान लाउड स्पीकरों का उपयोग निषिद्ध रहेगा लेकिन प्रात: ०६ बजे से रात्रिा १० बजे तक क्षेत्रााधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या कानून में अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित अनुमति के उपरांत मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व ४८ घंटों की अवधि के सिवाय उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के सभापति के निर्वाचन में एक लाख रुपए तथा नगरपालिका मंडल के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में ५० हजार रुपए तक के पोस्टर व बैनर मुद्रित व तैयार कराए जा सकेंगे और उन्हें प्रदर्शित किया जा सकेगा जिसका लेखा-जोखा परिणाम की घोषणा के तीन दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा मनोनीत रिटर्निंग अधिकारी को सौंपना होगा। इसके आगामी तीन दिनों तक कोई भी व्यक्ति आपत्ति अथवा तथ्य प्रस्तुत कर सकेगा।

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