Wednesday, November 18, 2009

मतदान अभिकर्ताओं के लिए दिशा-निर्देश

चूरू, १८ नवंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) एवं जिला कलक्टर डॉ के के पाठक ने चूरू नगर परिषद व राजगढ नगर पालिका के चुनावों के मध्येनजर मतदान अभिकर्ताओं के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डॉ पाठक ने बताया कि चुनावों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रत्याशियों द्वारा पोलिंग एजेंट और रिलीफ एजेंट की नियुक्ति की जाती है। मतदान अभिकर्ता संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची साथ रखते हैं, जिन्हें वे कई बार मतदान समाप्ति से पहले ही अपने साथ बाहर ले जाते हैंं। ऐसा करने से मतदान नहीं करने वाले व्यक्तियों पर अभ्यर्थियों द्वारा दबाव डाले जाने की संभावना रहती है। डा पाठक ने बताया कि इसी के मध्येनजर पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि रिलीफ एजेंट को दोपहर तीन बजे बाद मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए तथा साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान समाप्ति से पहले एजेंटों द्वारा मतदाता सूची बाहर नहीं ले जाई जा सके। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाए।
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